चित्रकूट। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए माता-पिता अथवा अभिभावक और पुत्री का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह कार्ड तथा वर की आयु का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। आवेदन के दौरान आधार प्रमाणीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम सबमिट से पहले आवेदन में संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र परिवारों को मिलेगा। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। साथ ही विवाह के समय पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में चित्रकूट जनपद को 430 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 215 आवेदकों के लिए 43 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था। अब तक समिति की स्वीकृति के बाद 156 लाभार्थियों को 31.20 लाख रुपये की सहायता राशि ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। वर्तमान में 59 पात्र आवेदकों के लिए 11.80 लाख रुपये का बजट शेष है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन पात्र परिवारों की पुत्रियों का विवाह तय हो चुका है अथवा हाल ही में विवाह संपन्न हुआ है, वे विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक किसी भी जनसेवा केंद्र या कंप्यूटर केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन कर सरकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की है।