दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को सजा मुख्य आरोपी को 10 वर्ष, सहआरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास
चित्रकूट। जिले के कोतवाली कर्वी थाना क्षेत्र से जुड़े वर्ष 2014 के दहेज उत्पीड़न, अपहरण एवं दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय के अनुसार मुख्य आरोपी पप्पू उर्फ विनोद कुमार पटेल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹17,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं सहआरोपी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹12,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2014 को पीड़िता की ओर से कोतवाली कर्वी में दहेज प्रताड़ना, अपहरण और जबरन दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए, आवश्यक साक्ष्य संकलित किए तथा आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कोतवाली कर्वी पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
इस फैसले को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। पुलिस विभाग ने कहा कि अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए आगे भी प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी जारी रहेगी।
