सुप्रीम कोर्ट से राजा भैया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं चलेगी घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई
नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह) को घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा दायर घरेलू हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में नहीं की जा सकती। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए सुनवाई के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत का रास्ता साफ कर दिया है।
सुनवाई के दौरान राजा भैया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट का गठन विशेष रूप से सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से किया गया है। जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत होने वाली कार्यवाही मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति की होती है। इसलिए इस मामले की सुनवाई उस विशेष अदालत में नहीं की जा सकती।
राजा भैया की ओर से यह भी कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा-27 के अनुसार ऐसे मामलों की सुनवाई उसी न्यायालय में की जानी चाहिए, जहां संबंधित पक्ष निवास करता हो या जहां कारण उत्पन्न हुआ हो। इस आधार पर मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली की साकेत कोर्ट के पास है, न कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजा भैया के तर्कों को स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश राजा भैया के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, क्योंकि इससे क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू हिंसा का मामला समाप्त हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।
राजनीतिक और कानूनी हलकों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित न्यायालय में होगी, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
✍️ रिपोर्ट : अमरनाथ झा
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