कौशांबी: डीएम ने तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त, संबंधित थाना प्रभारियों को दिए कड़े निर्देश

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👉 डीएम ने तीन शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त ,ज्ञान सिंह, सूर्य प्रकाश मिश्र और रवि मिश्र के लाइसेंस रद्द ।

👉 डीबीबीएल गन और पिस्टल के लाइसेंस किए गए निरस्त ,संबंधित थाना प्रभारी को शस्त्र जमा कराने के निर्देश ।

👉 एक सप्ताह में न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश ,भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत की गई कार्रवाई ।

कौशांबी। जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत जनपद के तीन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई जन सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञान सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी ग्राम डेढावल, थाना पश्चिम शरीरा का शस्त्र लाइसेंस संख्या-9837/9834 व शस्त्र डीबीबीएल गन संख्या 141084 को निरस्त किया गया है। प्रभारी निरीक्षक, थाना पश्चिम शरीरा को निर्देश दिया गया है कि यदि शस्त्र अभी तक जमा नहीं किया गया है, तो उसे तत्काल थाने के मालखाने में जमा कराएं और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।

इसी क्रम में, सूर्य प्रकाश मिश्र पुत्र उमा शंकर मिश्र, निवासी ग्राम सरवनपुर उर्फ रमसहाईपुर, थाना मोहनपुर पइंसा का शस्त्र लाइसेंस संख्या-74 व डीबीबीएल संख्या-14850 ए/1 भी निरस्त कर दिया गया है। संबंधित थाना प्रभारी को वही निर्देश दिए गए हैं।

तीसरे मामले में रवि मिश्र पुत्र भइया लाल, निवासी ग्राम केसी का पूरा मजरा, थाना चरवा के शस्त्र लाइसेंस संख्या-698 व पिस्टल संख्या आरपी-173479 को भी निरस्त कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना चरवा को भी शस्त्र की जब्ती और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और नियमानुसार तत्काल प्रभाव से शस्त्र जमा कराए जाएं।

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