Sat. Apr 27th, 2024

जिले मे गेहूॅ क्रय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन , एडीएम, डिप्टी आरएमओ सहित सभी अधिकारी रहे मौजूद

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर की जायेंगी कार्यवाही 

कौशाम्बी। जिले मे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अरूण कुमार गोंड की अध्यक्षता में उदयन सभागार में रबी विपणन वर्ष-2024-25 के अन्तर्गत गेहूॅ खरीद प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला मे अपर जिलाधिकारी ने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से कहा कि कृषकों से विनम्र व्यवहार किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडें। क्रय केन्द्र पर पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था आदि उपलब्ध रहें। केन्द्र पर क्रय किये गये गेहूॅ की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया जाय। किसानों से नियमानुसार गेहूॅ क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय, किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय। किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी एवं ए0आर0-कोआपरेटिव को निर्देशित किया कि अपने कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को गेहॅू खरीद के सम्बन्ध में जागरूक करें तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय।

बता दें कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुधान्शु शेखर चौबे ने बाताया कि गेहूॅ क्रय की अवधि 01 मार्च 2024 से प्रारम्भ होकर 15 जून 2024 तक होंगी। गेहूॅ क्रय केन्द्र राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे। शासन द्वारा गेहूॅ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0-2275 प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। जनपद में गेहूॅ खरीद के लिए खाद्य विभाग के 14, पी0सी0एफ0 के 16, पी0सी0यू0 के 03, यू0पी0एस0एस0 के 03 एवं भारतीय खाद्य निगम के 04, नेफेड के 04, एनसीसीएफ के 05, मण्डी समिति के 01 कुल 50 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष जनपद का क्रय लक्ष्य 45 हजार मी0 टन निर्धारित है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ की बिक्री के लिए कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र, मोबाइल फोन, मोबाइल एप के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेंगा। गेहूॅ विक्रय के लिए इच्छुक किसान खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फी नं0-18001800150, क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्र प्रभारी अथवा जनपद स्तर के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर अथवा मिस्ड कॉल कर अपना पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकेंगे।

इस वर्ष पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूॅ क्रय किया जायेंगा। बटाईदार कृषकों का भी पंजीकरण कराते हुए गेहूॅ का विक्रय किया जा सकेंगा। बटाईदार कृषक व मूल कृषक/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल कृषक के भूलेख तथा उसके आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण कराया जायेंगा। गेहूॅ के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से बटाईदार के बैंक खाते में किया जायेंगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहॅू खरीद की जा सकेंगी। किसानां से संपर्क करते हुए एक ट्रक लोड के समतुल्य गेहूॅ की उपलब्धता होने की स्थिति में मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से खरीद की जायेंगी।

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