नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार
चित्रकूट। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोतवाली कर्वी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को कोतवाली कर्वी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ ग्राम पुरवा तरौहा निवासी रहस बिहारी पुत्र बल्दाऊ ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के संबंध में किसी को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
शिकायत के आधार पर कोतवाली कर्वी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का न्यायालय में बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराया गया और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पीयूषकांत राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर सत्येंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में 3 नवंबर 2026 को कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रहस बिहारी को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अमरेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक शैलेन्द्र शुक्ला और आरक्षी चालक अनिकेत शामिल रहे।
अमरनाथ झा पत्रकार -9415254415
