ऑपरेशन कन्विक्शन: लापरवाही से वाहन चलाकर मौत के मामले में आरोपी को 6 माह की जेल

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चित्रकूट

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

⚖️ पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह, पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू तथा सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

📄 इसके फलस्वरूप सिविल जज (सीडी)/एफटीसी अश्वनी कुमार उपाध्याय की अदालत ने वर्ष 2011 में थाना कोतवाली कर्वी में दर्ज मुकदमा संख्या 1755/2011 के आरोपी राजेश कुमार यादव, निवासी थाना अजयगढ़, जनपद पन्ना (मध्य प्रदेश) को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

✅ यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की मुहिम का हिस्सा है।

🚔 अपराधियों पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है।

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