गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भूमि की अवैध रजिस्ट्री का आरोप, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
👉 गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भूमि की अवैध रजिस्ट्री का मामला उजागर ,डीएम के 5 सितंबर 2020 के आदेश के बावजूद बिक्री का आरोप।
👉 गाटा संख्या 935 व 1135 की जमीन 5-6 लोगों के नाम दर्ज ,पत्रकार ने डीएम व एसपी को सौंपा शिकायती पत्र।
👉 फर्जी दस्तावेज और सरकारी आदेश की अवमानना का आरोप, जांच, मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की उठी मांग।
कौशांबी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई भूमि की कथित अवैध बिक्री और रजिस्ट्री का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। इस संबंध में पत्रकार अमरनाथ झा ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को विस्तृत शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, 5 सितंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के तहत ग्राम महेवा और ग्राम कोरांव स्थित गाटा संख्या 935 एवं 1135 की भूमि को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया था। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि उक्त संपत्ति की बिक्री, रजिस्ट्री, हस्तांतरण, गिरवी या किसी भी प्रकार का स्वामित्व परिवर्तन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित आरोपी खुशी केसवानी ने जेल से रिहा होने के पश्चात कुर्क भूमि के कई हिस्सों की 5-6 व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करा दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कृत्य न केवल जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवमानना है, बल्कि सरकारी संपत्ति के अवैध हस्तांतरण, फर्जी दस्तावेज निर्माण और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है।
पत्र में इस अवैध लेन-देन में शामिल खरीदारों, बिचौलियों तथा रजिस्ट्री कार्यालय के संभावित संलिप्त कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, अवैध रजिस्ट्री निरस्त करने तथा भूमि को पुनः राज्य स्वामित्व में दर्ज करने की अपील की गई है।
मामले को सार्वजनिक हित से जुड़ा बताते हुए शिकायतकर्ता ने प्रशासन से पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
अमरनाथ झा पत्रकार – 9415254415 , 8318977396
