Mon. Dec 23rd, 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की उम्मीदवारों के साथ आदर्श आचार-संहिता के सम्बन्ध में बैठक,उम्मीदवारों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का करे अनुपालन

👉 जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) ने की नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में अध्यक्ष पद, के लिए निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों के साथ आदर्श आचार-संहिता के सम्बन्ध में बैठक ।

👉 निर्वाचन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता- जिला निर्वाचन अधिकारी ।

👉 सभी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का करें अनुपालन ।

कौशाम्बी। जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) सुजीत कुमार की अध्यक्षता में उदयन सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में अध्यक्ष पद, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के लिए निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवारों के साथ आदर्श आचार-संहिता के सम्बन्ध में बैठक की गयी है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों से कहा कि निर्वाचन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होनें उम्मीदवारों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी स्तर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाय। चुनाव प्रचार वाहन, सभा तथा चौपाल आदि के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों से अनुमति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय, नियमानुसार अनुमति प्रदान की जायेंगी। मतदान कर्मियों को प्रभावित करने कार्य न किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन एजेंट नियुक्त करने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी तथा प्रत्याशियों की समस्याओं/जिज्ञासाओं को सुनकर समाधान किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयचंद पाण्डेय ने आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न हीं इसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनीतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध, उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नही किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडिया टाॅगने/ बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेन्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे और ना ही किसी प्रकार से गंदा करेंगे।

अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर, उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त की जाएगी। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स नही स्थापित किया जाएंगा। टीवी चैैनल/केबिल नेटवर्क/ वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही किया जाएगा। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामाग्री, जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अंतर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के अंतर्गत दंडनीय होगा।
सभा/रैली/जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर किया जाएगा। किसी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं किया जाएगा सभा/रैली/जुलूस को इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डंडे/ईट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन /वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे।

 

रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी/केबिल चैैनल/रेडियो/प्रिट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों यथा-मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सहयोग करेगें। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न हीं वोट मांगेंगे। मतदान केंद्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नही डालेंगे, न हीं उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जाएगी और उन पर कोई प्रतीक उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे, उस पर कोई झंडा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न हीं खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे।

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