घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 31 हजार रुपये का अर्थदंड

0
New Project (2)

चित्रकूट

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चित्रकूट पुलिस की प्रभावी पैरवी और न्यायालय में प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों के आधार पर घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 31 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

माननीय एएसजे/एफटीसी न्यायालय, चित्रकूट के न्यायाधीश अनुराग कुरील ने थाना सरधुवा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 14/2023 में आरोपी राहुल मिश्रा पुत्र सुरेंद्र उर्फ पुट्टू निवासी तीरधुमाई गंगू, थाना सरधुवा, जनपद चित्रकूट को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 एवं 323 के तहत दंडित किया।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार 8 फरवरी 2023 को पीड़िता ने थाना सरधुवा में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी उसके घर में घुस आया और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी को 16 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया तथा 26 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

👮 पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक शिवा आसरे यादव, पैरोकार आरक्षी अशोक यादव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा मामले की लगातार निगरानी और प्रभावी पैरवी की गई।

⚖️ वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई सशक्त बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

✅ यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मुख्य ख़बरें