Sat. Apr 27th, 2024

नायब तहसीलदार और उनकी टीम ने गिराई किसान की 20 साल बनी बाउंड्री वॉल, 2 साल पहले कराई गई थी हदबंदी और पथरगढ़ी, आज भी सिविल न्यायालय में पीड़ित का चल रहा है मुकदमा, लगी है 22 मार्च 2024 की तारीख, पीड़ित ने लगाया अधिकारियों पर दलाल के माध्यम से अन्याय करने का आरोप

👉 पूर्व अधिकारियों के आदेश को गलत बताकर नायब तहसीलदार और उनकी टीम ने आज धराशाई की 20 साल पुरानी बाउंड्री।

👉 2 साल पहले आराजी नंबर 226 में हो चुकी है हदबंदी और पथरगढ़ी को बताया गलत।

👉 पीड़ित किसान खटखटाएगा हाई कोर्ट का दरवाजा, अधिकारियों को बनाएगा पार्टी, वसूलेगा 20 लाख का हर्जाना , आज भी सिविल कोर्ट में चल रहा है मुकदमा …

👉 पीड़ित की माने तो एक दलाल सुरेंद्र कुमार के इशारे पर हुआ है कार्य ..

कौशांबी । जिले के सदर नायब तहसीलदार मोबीन खान ,लेखपाल अजीत कुमार पटेल एवं लेखपाल सुरेश सिंह आदि ने जाकर किसान की 11 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल धराशाई करवा दिया है । बता दें कि 15 साल बनी 11 फुट ऊंची दीवार थी और किसान की भूमिधरी जमीन आराजी नंबर 226 में बाउंड्री वाल बनी थी । किसान को मंझनपुर तहसील से 2 साल पहले भूमि की हदबंदी, पैमाइश और पत्थरगढ़ी  की जा चुकी है । आज इसी बाउंड्री को पूर्व के अधिकारियों के आदेश को गलत बताते हुए वर्तमान नायब तहसीलदार मोबीन खान ने अपनी टीम के साथ बिना नोटिस दिए मौके पर पहुंचे है । विपक्षी सुंदरकली की जमीन आराजी न0 225 के नाम पर धराशाई करवा दिया है। किसान की 11 फीट ऊंची बाउंड्री वाल है । बताते है की 20 साल पहले सुन्दर कली को पट्टा मिला था और अभी तक उसे  कबजा नहीं मिला है । सुंदरकली को आराजी नंबर 225 में पट्टा पर कब्जा दिलाने के नाम पर किसान को बिना नोटिस दिए गिरा दिया गया है । किसान की मानें तो आ0 न0 225 की जगह 226 में दीवार धराशाई की गई है ।

मजेदार बात तो यह है कि 2 साल से किसान किं पत्नी सुमन देवी बनाम सुंदरकली के खिलाफ सिविल न्यायालय कौशांबी में मुकदमा चल रहा है  । जिसमें वादिनी सुमन ने अपनी बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त न करने के लिए न्यालय से विपक्षी को निर्देशित करने की बात है और 22 मार्च 2024 की तारीख नियत है  ।

इस मामले मे जब नायब तहसीलदार से बात हुई तो उनका कहना है कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन मिलने के बाद बाउंड्री को गिराया गया है  । फिलहाल पीड़ित ने इस मामले को माननीय हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है । पीड़ित ने कहा कि पूर्व में मंझनपुर तहसील के अधिकारियों ने कराई थी पत्थरगड़ी ,पैमाइश कर हदबंदी तो फिर कैसे वर्तमान अधिकारियों ने पूर्व अधिकारियों के आदेश को गलत बताया है । पूर्व आदेश न मानते हुए और कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बावजूद जाकर नायाब तहसीलदार ने एक दलाल सुरेन्द्र कुमार पुत्र राम खेलावन निवासी उमरपुर सोनौली के कहने पर गिरवाई है ।

यह मामला जांच का विषय है और बिना नोटिस दिए बाउंड्री वॉल को गिरवाया गया है । इसमें पूर्व के अधिकारी गतत है या फिर वार्मतामन के अधिकारी गलत किए है यह अब तो न्यायालय ही फैसला करेगा। । अब पीड़ित खटखटा आएगा माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खट खटायेगा और अधिकारियों को पार्टी बनाएगा और नुकसान हुए दीवार की लगभग 20 लाख का हर्जाना वसूलने की मांग करेगें  ।

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