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नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को बीस बीस वर्ष की कठोर कारावास

साढ़े 7 वर्षों की कड़ी परिश्रम के बाद रेप पीड़िता बालिका को अदालत से मिला न्याय,आरोपियों पर अदालत ने 38– 38 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड ।

कौशाम्बी। थाना करारी क्षेत्र में साढ़े 7 वर्षों पूर्व 14 जुलाई 2014 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था । इस मामले में करारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा विवेचक ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी ।

एडीजे 7 की अदालत में सुनवाई के दौरान दो सगे भाइयों समेत तीनों लोग बालिका का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पाए गए सुनवाई के दौरान बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अपराध के आरोपी संतोष पुत्र बाबूलाल धन्ना पुत्र बाबूलाल और वीरेंद्र पुत्र बच्चा लाल तीनों दोषियों को न्यायाधीश एडीजे 7 ने बीस बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आरोपियों पर 38 –38 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है ।

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