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55 दिन बाद भी नहीं लिखा दलित उत्पीड़न का मुक़दमा, कब होगी थाना प्रभारी विनीत सिंह पर कार्रवाई, एससी/एसटी एक्ट के मामले में 2 माह से कर रहे अनदेखी और अनसुना, सराय अकिल पुलिस का कारनामा

👉 आरोपियों को बचाने में लगे थाना प्रभारी, एसपी के यहां 3 बार शिकायत करने के बाद भी नहीं लिखा गया अब तक मुकदमा । एडीजी के यहां भी पीड़ित ने दिया है प्रार्थना पत्र

👉 थाना दिवस में विनीत सिंह ने पीड़ित से कहा नहीं लिखूंगा मुकदमा । जहां जाना हो जाओ – ज्यादा नेतागिरी करी तो लिख दूंगा तुम्हारे ऊपर मुकदमा…थाने में लगे सीसीटीवी के कैमरे हैं गवाह…

👉 एसपी के आदेश को भी नहीं मानते थाना प्रभारी सराय अकिल, ठेंगे पर है एसपी का आदेश…

👉 वर्दी के घमंड में अधिकारियों के आदेश भी ठेंगे पर रखता है इंस्पेक्टर, दलालों के इशारे पर चलता है थाना सराय अकिल 

👉 जातीय मानसिकत से ग्रसित है थाना प्रभारी, दलितों का होता है थाना क्षेत्र में उत्पीड़न,नही होती सुनाई ..

👉 पीड़ित मनोज को कई दिनों तक इंस्पेक्टर ने थाने मे दौड़ाया, दिन दिन भर थाने मे बैठा कर रखता था इंस्पेक्टर…

👉 लोगों की माने तो क्षेत्र में है ऐसी चर्चा, अपने आपको योगी का करीबी होने का क्षेत्र में पीटता है डंका, इलाके में बनी है कुछ ऐसी ही चर्चा, काली कमाई से बना रखा है आय से अधिक और बेनामी संपत्ति ,जांच का विषय…

👉 नौकरशाह नहीं अपने को बादशाह की मानसिकता से ग्रसित है इंस्पेक्टर, इनके कारनामों पर कब देंगे उच्च अधिकारी ध्यान

कौशाम्बी। लगभग 2 माह होने को है – दलित उत्पीड़न का थाना प्रभारी नहीं लिख रहे है मुकदमा और आरोपियों को थाना प्रभारी बचाने के लगे हुए हैं । बीते 55 दिन पहले दबंगों ने इमली गांव मे गाड़ी रोक कर दलित मनोज पासी के साथ मारपीट किया था । पीड़ित ने चौकी भगवानपुर और थाना सराय अकिल मे तहरीर दी थी लेकिन थाना प्रभारी विनीत सिंह ने मुकदमा नहीं लिखा है । फिर पीड़ित ने दो बार एस0पी के यहां मिल कर तहरीर दिया है ।

एसपी के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी ने नहीं लिखा मुकदमा । पीड़ित मनोज को ही थाना प्रभारी विनीत सिंह ने थाना दिवस में उल्टा धमकाया और कहा की नहीं लिखूंगा मुकदमा – जहां जाना हो जाओ, यदि नेतागिरी किए तो तुम पर भी लिख दूंगा मुकदमा और भेज दूंगा जेल । बेलगाम थाना प्रभारी पर एससी /एसटी एक्ट 1989 की धारा 4 के तहत कब होगी कार्रवाई यह एक बड़ा सवाल है ।

थाना प्रभारी पीड़ित के साथ हुई घटना की अनदेखी  कर पक्ष पात पूर्ण व्यवहार कर रहे और आरोपियों को बचाने में लगे हुए है । एससी /एसटी एक्ट 1989 की धारा 4 के तहत  f.i.r. न लिखने वाले लोकसेवक/ अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होने का प्रावधान है । ऐसे बिगड़ैल और लापरवाह किस्म के नौकरशाह पर अथवा मुकदमा न लिखने वाले अधिकारी पर 6 महीने अथवा 1 साल की सजा का प्रावधान है । दलित उत्पीड़न के मामले मे अनदेखी करने वाले विनीत सिंह के खिलाफ आखिर कब होगी कार्रवाई, यह एक बड़ा सवाल है….

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