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सरकार ने मांगा अधिकारियों और कर्मचारियों से चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा, नहीं देने वालों पर कार्यवाही करने का निर्देश , प्रोन्नति पर भी लगेगी रोक

👉 अब जल्द ही सरकार चल अचल संपत्ति का विवरण ना देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कर सकती है कार्रवाई ।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण मानव पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शासनादेश 8 अगस्त 2023 को यूपी सरकार आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार विवरण 31 दिसम्बर 2023 तक देने को कहा गया है लेकीन अभी तक नहीं दर्ज किया गया है । इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए समय बध्यता के साथ निर्देष दिए गए हैं और निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर उनको प्रोन्नति रोकते हुए प्रतिकूल कार्यवाही करने के लिए यूपी सरकार सेवक (अनुशासन एवम अपील ) साशनादेश 1999 उत्तर प्रदेश सरकार के सुसंगत प्रविधानो के आधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी लगातार जारी है, चल अचल संपत्ति का विवरण मानव पोर्टल पर जारी करने के लिए सरकार ने पूर्व में भी 1 जनवरी 2024 और 6 जून 2024 दो बार समय दे दिया था । मानव पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण न दर्ज किए जाने पर अधिकारियों कर्मचारियों को एक बार सरकार ने फिर 31 जुलाई 2024 तक का समय दिया है । उसके बाद उन पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने के लिए सरकार तैयार है । चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को 31 जुलाई तक का फिर मौका दिया है । इसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के संपत्तियों की समीक्षा होगी।

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