यू0पी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दाखिल हुई कोर्ट में अर्जी, मौर्या पर फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ने एवं पेट्रोल पम्प हासिल करने का लगा आरोप, 156 (3) के तहत प्रयागराज की एक कोर्ट में दाखिल हुई अर्जी
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में दी गई अर्जी
👉 थाने से आख्या तलब कर 27 जुलाई को होगी कोर्ट में सुनवाई ।
कौशांबी जनपद के सिराथू तहसील निवासी एवं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ने एवं पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगा है । उनके खिलाफ प्रयागराज की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है । प्रयागराज में यह मामला स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया जिस पर कोर्ट ने संबंधित थाना से आख्या मांगी है । जिसमें 27 जुलाई को सुनवाई करने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने थाना प्रभारी को आदेशित किया है । उन्होंने थाना प्रभारी कैंट को कहा कि इस प्रकरण में कोई मुकदमा उनके थाने पर दर्ज है अथवा नहीं । इस मामले मे 27 जुलाई को सुनवाई के लिए नियत समय में अदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय को भी निर्देशित किया है ।
बता दें कि कर्बला निवासी दिवाकर नाथ पांडे 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर अदालत से मांग की है कि इस प्रकरण में कैंट थाना के प्रभारी को आदेशित किया जाए प्रथम सूचना दर्ज कर मामले में विवेचना करें ।
उन्होंने अर्जी में आरोप लगाया है डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा विधानसभा का चुनाव और उसके बाद भी कई चुनाव लड़े गए है । उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय डिग्री लगाई जो कि प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है । इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन आयल कारपोरेशन में लगाकर पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है । प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अलग-अलग वर्ष अंकित है और इनकी मान्यता नहीं है ।
उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ,भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों व मंत्रालयो को भी प्रार्थना पत्र दिए हैं परंतु मुकदमा दर्ज ना होने के कारण अदालत की शरण में जाना पड़ा है ।