छह साल पुराने मानहानि मामले में पत्रकार अमरनाथ झा को समन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर लिखी थी खबर

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Kaushambi voice

👉 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी खबर पर करेली थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, 14 दिसंबर को कोर्ट में पेशी

👉  वरुण केसरवानी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा”…

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक खबर को लेकर दिनांक 31 अगस्त वर्ष 2021 में करेली थाने में दर्ज मुकदमे में अब पत्रकार अमरनाथ झा को न्यायालय ने समन जारी किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-7, प्रयागराज की ओर से जारी समन में State of U.P. बनाम Amarnath Jha, क्रिमिनल केस संख्या 41866/2023 और थाना करेली प्रकरण संख्या 604/2021 का उल्लेख है..
न्यायालय के समन के मुताबिक अमरनाथ झा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत आरोप से संबंधित कार्यवाही चल रही है। उन्हें 14 दिसंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। समन 17 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।
दिल्ली में 300 करोड़ के मकान की खबर को लेकर हुआ था विवाद…
वर्ष 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, करेली थाने में पत्रकार अमरनाथ झा के खिलाफ मुकदमा उस सोशल मीडिया खबर को लेकर दर्ज कराया गया था, जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर आय से अधिक संपत्ति समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। खबर में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास करीब 300 करोड़ रुपये के मकान खरीदे जाने का उल्लेख भी किया गया था। उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शिकायत भाजपा प्रयागराज महानगर के तत्कालीन मंत्री वरुण केसरवानी ने की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

अब अदालत की कार्यवाही पर नजर…
करीब पांच वर्ष पुराने इस प्रकरण में सितंबर 2026 में जारी समन के बाद अब अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। हालांकि वर्तमान समन में वर्ष 2021 की खबर की सामग्री अथवा अभियोजन के साक्ष्यों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए FIR, चार्जशीट और अदालत के संज्ञान/पिछले आदेशों को देखना जरूरी होगा।

बता दे कि करोड़ों रुपये के दिल्ली स्थित आशियाने का उल्लेख कोई नया आरोप नहीं था। अमर उजाला में इस संबंध में पहले ही खबर प्रकाशित हो चुकी थी और बाद की खबर में उसी सार्वजनिक जानकारी के आधार पर घटनाक्रम बताया गया। इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नया तथ्य या किसी व्यक्ति पर मनगढ़ंत आरोप के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

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