जिले मे लागू की गई धारा 144 , 5 से अधिक व्यक्ति नही हो सकेंगे एक जगह एकत्रित
कौशाम्बी । जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दिया है । यह कार्यवाही 3 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगी । जिले में त्योहारों और परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू की है । जब तक यह लागू है तब तक 5 से अधिक व्यक्ति किसी जगह पर एकत्रित नहीं हों सकेंगे , यह पाबन्दी लगाई गई है । इस दरम्यान कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डण्डा, धारदार-हथियार लेकर नहीं चलेंगे । कोई व्यक्ति- संस्था- संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या रैली नहीं की जायेगी । सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं की जायेगी,इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत की करवाई जायेगी ।अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गोंड ने जानकारी दी है ।