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ई-श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना होने पर दी जायेंगी अनुग्रह राशि,असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का किया जाना है पंजीयन

कौशाम्बी । ई-श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना होने पर अनुग्रह राशि (मुआवजा) दिया जायेंगा, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों को अनुग्रह राशि (मुआवजा) माड्यूल के अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेंगा।

यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी महन्थ प्रजापति ने देते हुए बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशानुसार उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड,लखनऊ द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक-31.03.2022 के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी हैं। असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक-26.08.2021 से दिनांक-31.03.2022 तक ई-श्रम कार्ड धारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामिनी को 02 लाख रूपये अथवा दिव्यांगता की स्थिति में (दोनां आंख या दोनों हाथ या पैर पूर्ण रूप से क्षति होने पर रू-02 लाख, एक ऑख या एक हांथ एक पैर की क्षति होने) पर रू0-01 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया है कि योजनान्तर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में ई-श्रम कार्ड धारक अथवा उनके नामिनी वांछित अभिलेखों- आधार कार्ड नम्बर, यू0एन0ए0 कार्ड/नम्बर, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण सम्बन्धि चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना के समय की गई एफ0आई0आर0/पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाबालिग होने की दशा में अभिभावक प्रमाण पत्र के साथ श्रम कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकते है।
असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन किया जाना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन के लिए (जिनकी उम्र-16-59 वर्ष के मध्य हो) 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है। जैसे-नाई, मोची, माली, बुनकर (कोरी, जुलाहा), घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, फुटकर सब्जी-फल-फूल विक्रेता, ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, जनरेटर लाइट उठाने वाले. कैटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, वरिवहन में लगे आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले, गाड़ीवान, भड़भूजे, पशुपालन मत्स्य पालन, मुर्गी पालन बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्यरत ऐसे कर्मकार जिन्हें ईपीएस, ईएसआई नहीं मिली, खेतिहर कर्मकार, नाविक, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका से रंगाई पुताई धुलाई का कार्य करने वाले, दरी कम्बल/जरी, जरदोजी/चिकन का काम करने वाले दुकान व पोल्टी शाप, डेयरी में काम करने वाले, चूड़ी व कांच के अन्य उत्पादों में काम करने वाले आदि कर्मकारों को सम्मिलित किया गया हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकार ई-श्रम पोर्टल पर www.eshram.gov.in पर जाकर स्व-पंजीकरण या निकटतम सी०एस०सी० एवं राज्य सेवा केन्द्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकतें हैं।

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