जिले में एक नवम्बर से सुरु होगी खरीद, एडीएम (वि0/रा0) की अध्यक्षता में धान क्रय प्रशिक्षण का किया गया कार्यशाला आयोजन
कृषकों से किया जाय विनम्र व्यवहार , किसानों को न हो किसी भी प्रकार की समस्या- अपर जिलाधिकारी , धान खरीद के कुल बनाएं गए 48 केंद्र ।
कौशाम्बी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जिले के नवनियुक्त एडीएम अरूण कुमार गोंड की अध्यक्षता में उदयन सभागार में धान क्रय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
अपर जिलाधिकारी ने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से कहा कि कृषकों से विनम्र व्यवहार किया जाय एवं किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडें। केन्द्र पर क्रय किये गये धान की सुरक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया जाय। किसानों से नियमानुसार धान क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय, किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय। किसानों को जागरूक किया जाय कि सूखा हुआ धान ही क्रय केन्द्र पर लेकर आये। उन्होंने जनपद के सभी मण्डियों में पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर किसानों को धान क्रय के सम्बन्ध में जागरूक करने के निर्देश दिए।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुधान्शु शेखर चौबे ने बाताया कि धान क्रय की अवधि 01 नवम्बर, 2023 से प्रारम्भ होकर 29 फरवरी, 2024 तक हांगी। धान क्रय केन्द्र राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। धान का समर्थन मूल्य कामन धान-रू0 2183 प्रति कुन्तल एवं ग्रेड ए-रू0 2203 प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। जनपद में धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के 17, पी0सी0एफ0 के 10, यू0पी0सी0यू0 के 08, यू0पी0एस0एस0 के 12 एवं भारतीय खाद्य निगम के 01 कुल 48 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। इस वर्ष जनपद का क्रय लक्ष्य 70 हजार मी0 टन निर्धारित है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान क्रय केन्द्रों पर धान की बिक्री के लिए कृषक को खाद्यय विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेंगा।
कृषक की भूमि एवं धान के बोये गये रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से िंलंकेज देकर ऑनलाइन कराया जायेगा। समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान एन0पी0सी0आई0 पोर्टल पर उनके आधार से लिंक बैक खाते में भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 48 घण्टे के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेंगा। धान बिक्री के समय क्रय केन्द्रो पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में प्रतिनिधि नामित किये गये परिवार के सदस्य (माता/पिता,पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधु, सगा भाई/बहन) का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए धान क्रय किया जायेगा। जनपद में कुल 09 चावल मिलें है, जिनकी कुटाई क्षमता 73 मी0टन है।