एक साल बाद भी नहीं मिला RTI का जवाब, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठे सवाल
👉 एक साल बाद भी RTI पर चुप्पी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण नही दिया जवाब,आखिर कौन जिम्मेदार..
प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून की अनदेखी का मामला सामने आया है। पत्रकार अमरनाथ झा द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण में डाली गई आरटीआई का एक साल बाद भी जवाब नहीं दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2025 को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन संख्या PYDPA/R/2025/60025 दाखिल किया गया था। इसमें मुंडेरा चुंगी स्थित पारस ग्रीन / प्रभु निवास पारस ग्रीन अपार्टमेंट के स्वीकृत नक्शे, फ्लैटों की संख्या और निर्माण से संबंधित वैधानिक स्वीकृतियों की जानकारी मांगी गई थी।
आरटीआई कानून के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग को 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद आवेदक को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित समय में सूचना न देना आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अब आवेदक ने मामले में प्रथम अपील और राज्य सूचना आयोग में शिकायत करने की तैयारी शुरू कर दी है। यदि मामला आयोग तक पहुंचता है तो प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है।
अमरनाथ झा पत्रकार – 9415254415
