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जिले में दर्ज हुआ आज थाना संदीपन घाट मे बीएसएसएस के तहत मुकदमा,अब सीआरपीसी और आइपीसी हुई खत्म, भारतीय न्याय संहिता लागू

👉 आज 1 जुलाई से लागू हुआ भारतीय न्याय संहिता का कानून। थाना संदीपन घाट में दर्ज किया गया धारा 173 बीएनएसएस के तहत मुकदमा।

👉 पहले आईपीसी और सीआरपीसी के तहत धाराओं में लिखा जाता था मुकदमा । आज से कानून के नए युग की हुई सुरुवात

कौशाम्बी । जनपद के थाना संदीपन घाट में आज 2 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ।बता दें कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के कसिया गांव निवासी चौबेलाल और उसकी लड़कियों को छुईया ने मारा पीटा था जिनकी तहरीर पीड़ित ने थाना संदीपन घाट में दिया है। तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी बृजेश करवरिया ने धारा 173 बीएनएसएस के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) , 351 (2) और 352 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है । जिले में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए विभाग ने अपने मातहतो को नए तरह से लागू कानून के बारे में जानकारी देकर ट्रेंड भी किया है ।

इस मामले में कौशांबी अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा से हिंदी खबर संवाददाता अमरनाथ झा ने बात की है । उन्होंने बताया की संदीपन घाट थाना में बीएनएसएस के तहत अपराध संख्या 0182 मे मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है । जिसमें धारा 115 (2) , 351 (2) , 352 (2 ) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस कार्रवाई कर रही है । पहले यही मुकदमा सीआरपीसी में धारा 323 ,504 ,506 के तहत दर्ज किया जाता था ।

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